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मध्यप्रदेश_विधानसभा_निर्वाचन_2023 की मतगणना के दृष्टिगत कलेक्टर श्री दुबे ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

मध्यप्रदेश_विधानसभा_निर्वाचन_2023 की मतगणना के दृष्टिगत कलेक्टर श्री दुबे ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

संवाददाता गोविन्द दुबे रायसेन


मप्र विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा पूर्व में दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत वर्तमान में सम्पूर्ण रायसेन जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हैं। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान की मतगणना दिनांक 03 दिसम्बर को रायसेन स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुबे द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं मतगणना स्थल पर मतगणना से संबंद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने धमकाने एवं अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संस्था 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मतगणना हेतु रायसेन शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे, वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस इंस्ट्राग्राम, इत्यादि का दुरूपयोग कर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण अथवा फारवर्ड नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बिना परिचय पत्र, वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार अग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नही करेगा (सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)। इसी प्रकार दिव्यांग तथा वृद्व व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नही घूमेंगा।

मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई उक्त संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेंट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडावॉटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नही फैलाएगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाएं, होटल, दुकाने, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश रायसेन जिले के समस्त निवासियों एवं रायसेन जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा ।।

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